अपाहिज लोगों को सरकार हर महीने देती है हज़ार रुपए की पेन्शन, जाने घर बैठे कैसे कर सकते है अप्लाई

सरकार समाज में विभिन्न समूहों के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए योजनाएं चलाती है। इनमें से एक योजना विकलांग लोगों को पेंशन देकर उनकी मदद करती है। यह पेंशन उन लोगों को दी जाती है जो किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण शरीर के एक या एक से अधिक अंग खो चुके होते हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांग लोगों को मासिक पेंशन प्रदान करता है। पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, आपकी वार्षिक आय एक निश्चित राशि से कम होनी चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में। एक बार जब आप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पेंशन के लिए अनुमोदित हो जाते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का मासिक भुगतान प्राप्त होगा।
इस योजना की खास बातें
इसके लिए आवेदन करने वाले लोगों को अनुदान का पैसा इस आधार पर दिया जाएगा कि कितना पैसा उपलब्ध है।
यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन का पैसा सरकार द्वारा रोक लिया जाएगा।
अगर कोई गलत सूचना देता है तो उसे पैसा वापस करना होगा और इसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।
इस योजना के तहत ऐसे नियम हैं जो समय-समय पर सामने आते हैं।
इस स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन करने के लिए, आपको उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए, आपकी विकलांगता कम से कम 40% गंभीर होनी चाहिए।
इस योजना के तहत सरकार 1000 रुपये प्रति माह अनुदान देगी। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा इस राशि में परिवर्तन किया जा सकता है।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक और एक पासपोर्ट आकार की फोटो की एक प्रति की आवश्यकता होगी।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई
पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और एक आवेदन भरना होगा। आवेदन जमा करने के बाद, आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, आपको पेंशन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप जिला कार्यालय में जाकर भी पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।