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कार की एक चाबी होने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा पूरा क्लेम, गाड़ी चोरी पर जरूर कर ले ये काम

आपकी कार चाहे नई हो या पुरानी उसका बीमा कराना जरूरी है। यदि कार चोरी हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो यह आपको नुकसान से बचाता है।

साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अपनी कार का बीमा करवाना अनिवार्य है। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब आपको इंश्योरेंस क्लेम करना होता है।

अगर आपकी कार चोरी हो जाती है, तो क्लेम करने के लिए आपको बीमा कंपनी को दो चाबियां देनी होंगी। कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद, आप अपनी चोरी हुई कार के लिए पैसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

यदि आपके पास अपनी कार की केवल एक चाबी है और वह चोरी हो जाती है, तो आपको अपने कार बीमा दावे को स्वीकृत कराने में कठिनाई हो सकती है।

हालांकि, एक समाधान है जो बीमा कंपनी को केवल एक कुंजी होने पर भी दावे को स्वीकृत करने की अनुमति देगा।

इतने तरह का होता कार इंश्योरेंस

भारत में विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसी उपलब्ध हैं। व्यापक कार बीमा पॉलिसी वाहन मालिक को उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। यह तीसरे पक्ष की देनदारियों, चोट कवरेज, वाहन को नुकसान और गैर-टकराव क्षति को कवर करता है।

यदि आपके पास तृतीय-पक्ष बीमा है, तो यह आपकी कार को और किसी अन्य व्यक्ति की कार को होने वाले नुकसान को कवर करेगा यदि आप दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक अच्छा आइडिया है।

इस तरह से ले सकते हैं कवरेज

यदि आपकी कार चोरी हो जाती है और आपके पास केवल एक चाबी है, तो आप यह साबित करके बीमा कंपनी को नए के लिए भुगतान करवा सकते हैं कि आपकी पुरानी चाबी वास्तव में गुम हो गई है।

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